राजस्थान के प्रत्येक परिवार को रु 500000 तक के कैशलेस इलाज की सुविधा।
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और सामाजिक आर्थिक जनगणना 2011 के लाभार्थियों को पंजीकरण करवाने की आवश्यकता नहीं। बीमा प्रीमियम राज्य सरकार द्वारा वाहन किया जाएगा।
लघु व सीमांत कृषक, संविदा कर्मी एवं अन्य लाभार्थी खुद रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं या फिर ई मित्र पर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। बीमा प्रीमियम राज्य सरकार द्वारा वाहन किया जाएगा।
इसके अलावा अन्य परिवारों को रु850 प्रति वर्ष प्रीमियम का भुगतान करना होगा।
आवेदन करने के लिए जन आधार नंबर या जन आधार पंजीयन रसीद होना अनिवार्य। जन आधार कार्ड न होने पर सर्वप्रथम जन आधार नामांकन करवाना अनिवार्य।
1 से 10 अप्रैल 2021 तक ग्राम पंचायत स्तर पर पंजीकरण के लिए विशेष शिविरों का आयोजन।
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